हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज से सख्ती बढ़ गई है। आज से राज्य में आसानी से आने की इजाजत नहीं मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल ने बाहरी राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आदेश जारी किए थे। नए आदेश के तहत प्रदेश में भारी कोविड मामलों वाले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क, हवाई जहाज या ट्रेन से आने वाले पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट भी साथ लाने होगी। ये नेगेटिव रिपोर्ट राज्य की सीमा, एयरपोर्ट, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर चेक की जाएगी।
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आपको बता दें कि राज्य में पर्यटकों के आने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन आने से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। प्रदेश के निवासियों को हाई कोविड केस वाले राज्यों से लौटने पर कुछ दिन एहतियातन आइसोलेट होने को कहा गया है।
सरकार ने आदेश दिया है कि खुले स्थलों में जनहित में होने वाले प्रशासनिक या आधिकारिक कार्यक्रमों में क्षमता के पचास फीसदी लोग आ सकेंगे। 21 अप्रैल तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहने वाले स्कूलों में शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ को बुलाने का फैसला संस्थानों के मुखिया लेंगे। रिहायशी स्कूल अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करते हैं तो उन्हें हॉस्टल बंद करने की जरूरत नहीं होगी।