हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नादौन से विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला की अदालत के निर्देश पर हुआ है। आगे पढ़िए क्या है आखिर पूरा मामला
2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र
में संपत्ति की गलत जानकारी देने के आरोप में नादौन थाने में मामला दर्ज हुआ है।
कनिका चावला की अदालत ने प्रथम दृष्टया में इसे संज्ञेय अपराध का मामला बताते हुए
एसएचओ नादौन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार, नादौन के गांव जड़ौत निवासी
बसंत सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से आईपीसी की धारा 177, 181,182 और रिप्रजेंटेंशन
ऑफ पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। हिमाचल
हाईकोर्ट के निर्देश पर एसपी हमीरपुर भी मामले की जांच कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता बसंत सिंह का आरोप है कि नादौन से एमएलए सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शपथपत्र में अपनी जमीन से संबंधित जानकारी छुपाई। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है।